उत्तराखंड ब्रेकिंग – एलटी भर्ती प्रकरण की सुनवाई 18 सितम्बर और वरिष्ठता विवाद की सुनवाई 23 सितम्बर को
- शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता विवाद पर दायर होगी विशेष अपील : डॉ. धन सिंह रावत
- विभागीय मंत्री ने एडवोकेट जनरल और सीएससी से की गहन मंत्रणा, अधिकारियों को दिए निर्देश
देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय में लंबित शिक्षकों के स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए शिक्षा विभाग विशेष अपील दाखिल करेगा। इसके लिए संबंधित पत्रावली तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही, एडवोकेट जनरल और मुख्य स्थायी अधिवक्ता को इन प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने के लिए कहा गया है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देर शाम अपने आवास पर विभागीय मामलों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी.एस. रावत, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव नवनीत पांडेय और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
डॉ. रावत ने कहा कि वरिष्ठता विवाद का समाधान न होने से हेडमास्टर और प्रधानाचार्य के कई पद खाली पड़े हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वहीं, स्थानांतरण न हो पाने से भी कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उन्होंने अधिकारियों और अधिवक्ताओं को न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखने के निर्देश दिए।
बैठक में एलटी भर्ती, स्थानांतरण और वरिष्ठता मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। एडवोकेट जनरल बाबुलकर ने बताया कि विभाग से जुड़े सभी मामलों की अदालत में लगातार पैरवी हो रही है। एलटी भर्ती मामले की सुनवाई 18 सितम्बर और वरिष्ठता मामले की सुनवाई 23 सितम्बर को तय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलटी भर्ती विवाद मुख्यतः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अभ्यर्थियों के बीच है, फिर भी विभाग की ओर से इस पर सक्रिय पैरवी की जा रही है।
बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि यदि आगामी सुनवाइयों में संतोषजनक फैसला नहीं आता है, तो विभाग डबल बेंच में विशेष अपील दायर करेगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

