आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पास — देर न करें
अमर उजियारा। प्यारे पाठकों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। असेसमेंट ईयर 2025- 26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के रिटर्न फाईल करने की अंतिम पहले 31 जुलाई थी जो कि बढ़ा कर 15 सितंबर कर दो गई थी। आइए इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर मुख्य बातें जानते हैं –
जरूरी बातें
👉 आयकर विभाग ने करदाताओं को याद दिलाया है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब बहुत पास आ चुकी है।
👉 वित्तीय वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह सीमा 31 जुलाई थी, जिसे आगे बढ़ाया गया।
👉 सरकार और सीबीडीटी (CBDT) ने यह समयसीमा इसलिए बढ़ाई क्योंकि इस बार ITR फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। नए पैटर्न, तकनीकी प्रक्रियाओं और TDS क्रेडिट की देरी की वजह से पोर्टल को तैयार करने में अतिरिक्त समय चाहिए था।
👉 ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 4.35 करोड़ लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं।
देरी पर नुकसान
- यदि तय समय पर रिटर्न नहीं भरा गया तो Section 234F के तहत जुर्माना लगेगा –
- ₹5,000 (जिनकी आय ₹5 लाख से ज्यादा है)
- ₹1,000 (जिनकी आय ₹5 लाख या कम है)
- इसके अलावा Section 234A के अंतर्गत ब्याज भी देना पड़ सकता है।
विभाग SMS और नोटिफिकेशन के जरिए लगातार लोगों को याद दिला रहा है कि समय रहते रिटर्न भरें।
रिफंड से जुड़ी अहम जानकारी
- देर से रिटर्न भरने पर टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।
- कई बार देर से दाखिल ITR पर ब्याज भी मिलता है, लेकिन इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ जाता है।
मुख्य जानकारी
- ITR की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 (Non-audit cases)
- क्यों बढ़ाई गई फॉर्म में बदलाव, सिस्टम अपग्रेड और TDS क्रेडिट की देरी
- अब तक दाखिल ITRs लगभग 4.35 करोड़
- जुर्माना ₹5,000 (ऊपर आय वालों के लिए) / ₹1,000 (कम आय वालों के लिए)
- ब्याज Section 234A के तहत लागू
- रिफंड पर असर देरी से रिफंड मिलने की संभावना
अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो देर न करें। 15 सितंबर की तारीख आखिरी मौका है। समय पर फाइल करने से न केवल जुर्माने और ब्याज से बचेंगे, बल्कि टैक्स रिफंड भी जल्दी प्राप्त होगा।

