नैनीताल से बड़ी खबर: गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपियों को मिली जिला बदर से राहत

नैनीताल। जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुंडा एक्ट के तहत चल रही कार्रवाई के दौरान बड़ी राहत देते हुए 9 आरोपियों के खिलाफ जारी जिला बदर के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रशासन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 9 संदिग्धों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर (निष्कासन) की संस्तुति की थी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी के खिलाफ मामला जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोप पर्याप्त नहीं हैं या वे वर्तमान में किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हैं जिससे जनसुरक्षा को खतरा हो। साक्ष्यों और कानूनी तर्कों पर गौर करने के बाद, कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को नाकाफी माना और सभी 9 आरोपियों को राहत प्रदान की।

भले ही इन 9 लोगों को राहत मिल गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति के अन्य लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और संदिग्ध गतिविधियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक, राहत पाने वाले आरोपी नैनीताल जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से संबंधित थे। इस फैसले के बाद स्थानीय पुलिस अब नए सिरे से अपनी जांच और निगरानी तंत्र को मजबूत करने में जुट गई है।