उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने IFS अधिकारी पंकज कुमार के तबादले पर लगाई रोक

नैनीताल, 4 सितंबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी पंकज कुमार के तबादले पर रोक लगा दी है। पंकज कुमार ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनका तबादला नियमों के खिलाफ किया गया है। अदालत ने उनकी दलील को सही मानते हुए फिलहाल तबादले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

क्या है मामला?

  • पंकज कुमार (IFS, 2009 बैच) फिलहाल नन्दा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक हैं।
  • नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी को कम से कम दो साल तक उसी पद पर काम करने का अधिकार होता है।
  • इस अवधि से पहले बिना अनुमति या खास वजह बताए तबादला करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
  • सरकार ने हाल ही में उनका तबादला कर दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी।

हाईकोर्ट का आदेश

अदालत ने राज्य सरकार को तबादले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगली सुनवाई तक अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह आदेश बताता है कि सरकार को अधिकारियों के तबादले करते समय तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। अदालत का रुख प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है।