हरिद्वार: दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया फैसला
हरिद्वार। ज्वालापुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी आशीष मेहता और अरुण को आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
क्या था मामला
यह घटना 3 अक्टूबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। कड़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित उर्फ बंटी के साथ शास्त्री नगर मार्केट जा रहा था। तभी शास्त्री नगर में आरोपी आशीष मेहता अपने परिजनों और साथियों के साथ मौजूद था।
पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोपियों ने चाकू और धारदार हथियारों से पंकज व कार्तिक पर हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस कार्रवाई
घटना की रिपोर्ट मृतक पंकज के पिता नौरतू ने उसी रात कोतवाली ज्वालापुर में दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आशीष मेहता, उसके पिता महेश मेहता और अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान महेश मेहता की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।
अदालत का फैसला
मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 30 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आशीष मेहता (शास्त्री नगर) और अरुण (अंबेडकर नगर, ज्वालापुर) को हत्या, जानलेवा हमला और गाली-गलौज करने का दोषी माना।
- हत्या के मामले में दोनों को आजीवन कारावास और ₹5.5 लाख जुर्माना
- जानलेवा हमले में 10 साल कैद और ₹5,000 जुर्माना
- गाली-गलौज के आरोप में 1 माह कैद और ₹500 जुर्माना
अदालत का यह फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।

