उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण

  • अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, धामी सरकार ने जारी की आरक्षण नियमावली 2025
  • उत्तराखंड: पुलिस-वन विभाग समेत कई वर्दीधारी पदों पर अब पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वादा पूरा करते हुए विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से इसके लिए आरक्षण नियमावली 2025 जारी की गई।

इस फैसले के बाद पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। यह नियमावली उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

सैन्य बहुल प्रदेश होने के नाते, इस फैसले को राज्य में युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।