10 जुलाई, 2021 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : सचिव जिला विधिक सेवा
नैनीताल । 19 जून 2021
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई, शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौ0खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के अन्तर्गत आने वाले भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत व जलकर बिल, आपराधिक शमनीय सिविल मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के साथ ही न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत व जलकर सम्बन्धी मामले, तलाक को छोड़कर वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश) मामले आदि वादो का निस्तारण किया जायेगा।
श्री इमरान ने सर्वसाधारण से अपेक्षा की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से वर्चुअल या फिजिकल माॅड के माध्यम से अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।